जयपुर (अग्रगामी) गैर कानूनी बिना इजाजत अवैध कॉमर्शियल काम्प्लेक्स बनाने के एक मामले में ऑल इण्डिया फारवर्ड ब्लाक के स्टेट जनरल सेक्रेटरी कामरेड़ हीराचंद जैन ने जयपुर नगर निगम के मुख्य कार्यकारी अधिकारी लालचंद असवाल व नगर निगम के हवामहल जोन पूर्व के आयुक्त आलोक चतुर्वेदी को पत्र लिख कर उक्त अवैध रूप से बनाये जा रहे कॉमर्शियल काम्प्लेक्स को राजस्थान नगर पालिका अधिनियम की धारा 194 एवं 245 के अनुसरण में वैधानिक कार्यवाही कर ध्वस्त करने की मांग की है।
पत्र की प्रतिलिपी राज्य की मुख्यमंत्री वसुन्धरा राजे जोकि स्वायत्त शासन विभाग (स्थानीय निकाय विभाग) की प्रभारी मंत्री भी हैं सहित प्रमुख शासन सचिव नगरीय विकास विभाग, निदेशक स्थानीय निकाय विभाग और सचिव एम्पावर्ड कमेटी (माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गठित) को भी प्रेषित की गई है। पत्र में स्पष्ट रूप से चेताया गया है कि अगर नगर निगम अधिकारियों द्वारा समय रहते इस अवैध कॉमर्शियल काम्प्लेक्स के खिलाफ कार्यवाही नहीं की गई तो प्रकरण को माननीय लोकायुक्त को प्रेषित किया जायेगा।
ज्ञातव्य रहे कि नगर निगम के हवामहल जोन पूर्व में चौकडी घाटगेट स्थित मनीराम की कोठी का रास्ता और पुरानी कोतवाली का रास्ता क्रासिंग पर सूरदास के कुंए के सामने भवन म्युनिसिपल संख्या 4255 में बिना इजाजत अवैध रूप से कॉमर्शियल काम्प्लेक्स निर्माणाधीन है और वहां अवैध रूप से बोरिंग भी खोद लिया गया है। इस की शिकायत होने पर अवैध निर्माण को कागजों में सील कर मामले को दाखिल दफ्तर कर दिया गया, जबकि होना यह चाहिये था कि राजस्थान नगर पालिका अधिनियम की धारा 194 एवं 245 के तहत एवं अन्य स्थापित कानूनों के तहत अवैध निर्माण को ध्वस्त किया जाना चाहिये था। सूत्र बताते हैं कि जोन आयुक्त ने कनिष्ठ अभियन्ता से फाइल तलब की बताई!
फारवर्ड ब्लाक ने चेताया है कि अगर नगर निगम ने अवैध कॉमर्शियल काम्प्लेक्स को ध्वस्त करने की कार्यवाही नहीं की तो मामले को माननीय लोकायुक्त के पास ले जाया जायेगा।
पत्र की प्रतिलिपी राज्य की मुख्यमंत्री वसुन्धरा राजे जोकि स्वायत्त शासन विभाग (स्थानीय निकाय विभाग) की प्रभारी मंत्री भी हैं सहित प्रमुख शासन सचिव नगरीय विकास विभाग, निदेशक स्थानीय निकाय विभाग और सचिव एम्पावर्ड कमेटी (माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गठित) को भी प्रेषित की गई है। पत्र में स्पष्ट रूप से चेताया गया है कि अगर नगर निगम अधिकारियों द्वारा समय रहते इस अवैध कॉमर्शियल काम्प्लेक्स के खिलाफ कार्यवाही नहीं की गई तो प्रकरण को माननीय लोकायुक्त को प्रेषित किया जायेगा।
ज्ञातव्य रहे कि नगर निगम के हवामहल जोन पूर्व में चौकडी घाटगेट स्थित मनीराम की कोठी का रास्ता और पुरानी कोतवाली का रास्ता क्रासिंग पर सूरदास के कुंए के सामने भवन म्युनिसिपल संख्या 4255 में बिना इजाजत अवैध रूप से कॉमर्शियल काम्प्लेक्स निर्माणाधीन है और वहां अवैध रूप से बोरिंग भी खोद लिया गया है। इस की शिकायत होने पर अवैध निर्माण को कागजों में सील कर मामले को दाखिल दफ्तर कर दिया गया, जबकि होना यह चाहिये था कि राजस्थान नगर पालिका अधिनियम की धारा 194 एवं 245 के तहत एवं अन्य स्थापित कानूनों के तहत अवैध निर्माण को ध्वस्त किया जाना चाहिये था। सूत्र बताते हैं कि जोन आयुक्त ने कनिष्ठ अभियन्ता से फाइल तलब की बताई!
फारवर्ड ब्लाक ने चेताया है कि अगर नगर निगम ने अवैध कॉमर्शियल काम्प्लेक्स को ध्वस्त करने की कार्यवाही नहीं की तो मामले को माननीय लोकायुक्त के पास ले जाया जायेगा।


